क्या होता है मनी बिल? Money Bill Kya hota hai?
संविधान के अनुच्छेद 110 (Article 110) में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक उसे कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं। धन विधेयक को केवल लोक सभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है। धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है।
- मनी बिलों का संबंध वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से होता है।
- यह बिल भारतीय राजनीति और शासन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधार बिल, दिवाला और दिवालियापन बिल जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी इससे संबंधित हैं।
- मनी बिल हमेशा सदन में [केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है और इसे अध्यक्ष द्वारा मनी बिल के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, जबकि इसे राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्यों की परिषद को प्रेषित किया जाता है।
- किसी विधेयक धन विधेयक होने या ना होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है
- इस निर्णय को न्यायालय सदन या राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं करता है जब राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक को भेजा जाता है तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिखा होता है |
- वह विधेयक की प्राप्ति की तारीख 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को लौटा देती है।
- यदि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है (अनुच्छेद 109)
धन विधेयकों की श्रेणियाँ | Categories of Money Bills
वित्त विधेयक:
वित्त विधेयक अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए आम बजट की प्रस्तुति के तुरंत बाद हर साल लोकसभा में पेश किया जाने वाला एक गुप्त विधेयक है। वित्त विधेयकों को धन विधेयकों के रूप में माना जाता है क्योंकि वे विभिन्न कर कानूनों में संशोधनों और उससे संबंधित मामलों से काफी हद तक निपटते हैं।
विनियोग विधेयक :
विनियोग विधेयक को संबंधित अनुदान मांगों को अंगीकार करने के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। ऐसे विधेयकों को धन विधेयकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे भारत की संचित निधि से सदन द्वारा किए गए अनुदानों और भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रयास करते हैं।
धन विधेयक से संबंधित प्रश्न :-
धन बिल कैसे पारित होता है?
विधेयक और धन विधेयक क्या है?
फाइनेंस बिल क्या होता है?
धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है?
विधेयक और धन विधेयक क्या है?
फाइनेंस बिल क्या होता है?
धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है?
धन विधेयक है या नहीं कौन तय करता है?
धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा क्यों स्पष्ट कीजिए?
धन विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली कैसे है?
राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है?
लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है?
किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है?
लोक सभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है?
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
लोकसभा की बैठक कौन आहूत करता है?
संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता
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